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प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना: मजदूरों और गरीबों के लिए पेंशन योजना का आवेदन शुरू, ऐसे करें जल्दी एप्लाई

PM Shram Yogi Maandhan Yojana (PMSYM) उन लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण पेंशन योजना है, जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं और जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये से कम है। यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य मजदूरों और गरीबों को पेंशन प्रदान करना है, जिससे वे अपने बुढ़ापे में आर्थिक रूप से सुरक्षित रह सकें। इस योजना के तहत 60 वर्ष की आयु के बाद लाभार्थियों को प्रति माह 3,000 रुपये पेंशन दी जाएगी।

PM Shram Yogi Maandhan Yojana के प्रमुख लाभ

PMSYM योजना के तहत कई लाभ प्रदान किए गए हैं। इस योजना के तहत श्रमिक जैसे ड्राइवर, रिक्शा चालक, मजदूर आदि पेंशन के पात्र हैं। योजना का सबसे बड़ा लाभ यह है कि लाभार्थियों द्वारा दिया गया योगदान उतना ही सरकार द्वारा भी दिया जाएगा। इस योजना के तहत, पेंशन की राशि सीधे लाभार्थियों के जनधन खाते में जमा की जाएगी। अगर लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी पत्नी को पेंशन की 50% राशि दी जाएगी, जिससे वह अपनी जीवन यापन कर सके।

पात्रता शर्तें

PMSYM योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ पात्रता शर्तें निर्धारित की गई हैं। इस योजना का लाभ पाने के लिए व्यक्ति की मासिक आय 15,000 रुपये से कम होनी चाहिए और उसकी उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसके अलावा, जो लोग इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें EPFO, NPS, और ESIC जैसी योजनाओं से जुड़े नहीं होना चाहिए और न ही उन्हें आयकर का भुगतान करना चाहिए।

आवश्यक दस्तावेज

PM Shram Yogi Maandhan Yojana का लाभ प्राप्त करने के लिए, लाभार्थियों को कुछ आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। इसमें आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पहचान पत्र, चालू मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो, और BPL राशन कार्ड शामिल हैं। इसके साथ ही, लाभार्थियों को अपने आवेदन के लिए बचत खाते की पासबुक और पते के प्रमाण की भी आवश्यकता होगी।

PM Shram Yogi Maandhan Yojana से बाहर निकलने और पेंशन की शर्तें

अगर कोई लाभार्थी इस योजना से 10 वर्ष के भीतर बाहर निकलना चाहता है, तो उसे उसका अंशदान सेविंग बैंक के रूप में वापस कर दिया जाएगा। अगर किसी कारणवश लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी पत्नी या पति योजना को जारी रख सकते हैं। यदि लाभार्थी 60 वर्ष की आयु से पहले इस योजना से बाहर निकलता है, तो उसे संगठित ब्याज दर पर उसका पैसा वापस किया जाएगा।

ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया

PM Shram Yogi Maandhan Yojana का लाभ प्राप्त करने के लिए, लाभार्थियों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए, उन्हें अपने निकटतम जन सेवा केंद्र पर जाकर आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे या फिर वे स्वयं योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए, आवेदकों को अपने मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, और अन्य आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी भरनी होगी। आवेदन प्रक्रिया पूरी करने के बाद, आवेदकों को आवेदन पत्र का प्रिंट आउट निकालकर सुरक्षित रखना चाहिए।

PM Shram Yogi Maandhan Yojana से जुड़ी जानकारी और शिकायत

अगर आप PMSYM योजना के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं या कोई शिकायत दर्ज करना चाहते हैं, तो आप 1800 267 6888 या 14434 पर टोल-फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा, आप vyapari@gov.in या shramyogi@nic.in पर ईमेल के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं।

Mr Rax

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